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मास्क, ग्लव्ज व पीपीई किट खुले में फेंकने वालों पर कानूनी कार्रवाई करो

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले मास्क, ग्लव्ज और पीपीई किट खुले में फेंके जाने के मामले में सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन नहीं करने पर क्षतिपूर्ति वसूल की जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्रवाई की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले मास्क, ग्लव्ज और पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। बायो मेडिकल वेस्ट नियमों के अनुसार डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है। इससे कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना है। अधिवक्ता प्रभात यादव ने तर्क दिया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एनजीटी ने निर्देश जारी किया है।
Created On :   18 Jun 2021 7:01 PM IST