आरोपी को फांसी - जिला व सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बहुचर्चित पवनकर हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। शनिवार को जिला व सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई। रेयर एंड रेयर केस मानते हुए जिला न्यायाधीश आर.एस. पावसकर ने निर्णय दिया। आरोपी विवेक गुलाबराव पालटकर (40) है। मृतकों में कमलाकर मोतीराम पवनकर (48), उसकी पत्नी अर्चना (45), मां मीराबाई (73), पुत्री वेदांति (12), भांजा कृष्णा (5) का समावेश है। अर्चना, विवेक की बहन व कृष्णा, विवेक का पुत्र था।
यह है प्रकरण
दिघोरी के आराधनानगर में पवनकर परिवार रहता था। कमलाकर पवनकर प्रापर्टी डीलर था। आरोपी विवेक को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाईगई थी। विवेक की पुत्री वैष्णवी (8) व कृष्णा (4) , वर्ष 2014 से कमलाकर पवनकर के घर पर रहते थे। आरोपी विवेक की जमानत के लिए कमलाकर ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे। उन रुपयों को लेकर विवेक व कमलाकर में विवाद चल रहा था। विवाद के चलते 11 जून 2018 की मध्यरात्रि में लोहे की सब्बल से वार कर 5 लोगों की हत्या कर दी। प्रकरण में विवेक की पुत्री वैष्णवी व कमलाकर की पुत्री मिताली गवाह है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। उसे पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया था। जिला व सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। सरकारी पक्ष ने 29 गवाह व सबूत पेश किए। उनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से अभय जिकार व फरियादी केशव पवनकर की ओर से मोहम्मद अतिक ने कामकाज देखा।
यह है प्रकरण
दिघोरी के आराधनानगर में पवनकर परिवार रहता था। कमलाकर पवनकर प्रापर्टी डीलर था। आरोपी विवेक को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाईगई थी। विवेक की पुत्री वैष्णवी (8) व कृष्णा (4) , वर्ष 2014 से कमलाकर पवनकर के घर पर रहते थे। आरोपी विवेक की जमानत के लिए कमलाकर ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे। उन रुपयों को लेकर विवेक व कमलाकर में विवाद चल रहा था। विवाद के चलते 11 जून 2018 की मध्यरात्रि में लोहे की सब्बल से वार कर 5 लोगों की हत्या कर दी। प्रकरण में विवेक की पुत्री वैष्णवी व कमलाकर की पुत्री मिताली गवाह है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। उसे पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया था। जिला व सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। सरकारी पक्ष ने 29 गवाह व सबूत पेश किए। उनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से अभय जिकार व फरियादी केशव पवनकर की ओर से मोहम्मद अतिक ने कामकाज देखा।
Created On :   16 April 2023 7:48 PM IST