सागर के सीमेन्ट व्यापारी व उसकी पुत्री की हत्या के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज 

The bail application of the accused in the murder case of Sagars cement merchant and his daughter rejected
सागर के सीमेन्ट व्यापारी व उसकी पुत्री की हत्या के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज 
सागर के सीमेन्ट व्यापारी व उसकी पुत्री की हत्या के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज 

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । सागर के सीमेन्ट व्यापारी और पुत्री की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए मनोज यादव को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस जगदीश प्रसाद गुप्ता की एकलपीठ ने कहा है कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है इसलिए उसके आचरण को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
यह हत्याकाण्ड 45 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर हुआ
गौरतलब है कि बीते अगस्त माह में सागर के सीमेन्ट व्यवसायी अजय चौरसिया, उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या की गई थी। अजय की पत्नी राधा को भी गोली मारी गई थी और वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। सागर के सिविल लाइन्स थाना पुलिस के अनुसार यह हत्याकाण्ड 45 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर हुआ था। पुलिस द्वारा मामले में आरोपी बनाए गए मनोज ने खुद को बेकसूर बताकर यह अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अर्पित तिवारी द्वारा पेश किए गए आरोपी के आपराधिक रिकार्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत 

Created On :   12 Oct 2019 8:20 AM GMT

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