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मप्र/इंदौर: कोरोना से मरे मरीज की अस्पताल में ही कटी जेब, मोबाइल-पर्स चोरी

हाईलाइट
- इंदौर में कोरोना से मरे मरीज की जेब कटी, मोबाइल चोरी
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर से कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में जेब कटने और मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित एमटीएच अस्पताल में हरीश गौड़ (36) को मई माह में भर्ती कराया गया था। उसकी तीन दिन बाद मौत हो गई। वह कोरोना संक्रमित था।
हरीश के रिश्तेदार मनीष गौड़ का कहना है, वह जब शव लेने पहुंचा तो उसके मृत जीजा की जेब से पर्स, मोबाइल गायब था। अस्पताल कर्मचारियों ने शव सौंप दिया और सामान बाद में देने की बात कही। एक माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर अब तक उसे सामान नहीं लौटाया गया है।
सेंटल कोतवाली के थाना प्रभारी वी.डी. त्रिपाठी ने आईएएनएस को बताया कि उनके पास हरीश गौड़ के परिवार के सदस्य ने लिखित शिकायत शुक्रवार को दी है। शिकायत में मोबाइल गायब होने की बात कही गई है। पुलिस जांच कर रही है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।