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राज्य सरकार से निर्देश लेकर 10 दिन में कोर्ट को अवगत कराया जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 10 दिन के भीतर इस आशय का निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है कि एक ही मामले में दो एफआईआर कैसे कर दी गई। एकल पीठ ने यह पूछा है कि जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा करने के बाद भी अभियोग पत्र कैसे पेश कर दिया गया।
यह याचिका होशंगाबाद निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार रूसिया ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि उसने होशंगाबाद सांसद के स्थानीय प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद के रिश्तेदारों के खिलाफ अवैध तरीके से मकान आवंटन की शिकायत की थी। इसके कारण 25 अक्टूबर 2017 को पूर्व पार्षद और उसके साथियों ने याचिकाकर्ता पर हमला किया था। याचिकाकर्ता की शिकायत पर अभियुक्तों के विरूद्ध गैर अजमानतीय मामलों के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया, लेकिन पूर्व पार्षद पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। एक अभियुक्त की शिकायत पर याचिकाकर्ता पर भी प्रकरण दर्ज कर दिया गया। इसके बाद एक अभियुक्त ने 25 अक्टूबर की घटना पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करा दी। जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता पर दुर्भावना के तहत दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला अभियोजन अधिकारी ने एफआईआर समाप्त करने की अनुशंसा की। इसके बाद भी याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। प्रकरण में असीम त्रिवेदी और पंकज तिवारी ने पैरवी की।
Created On :   14 Aug 2021 7:25 PM IST