ओबीसी को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने के अंतरिम आदेश पर फिर से हो विचार

The interim order to give 14 percent reservation to OBC instead of 27 should be considered again
ओबीसी को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने के अंतरिम आदेश पर फिर से हो विचार
ओबीसी को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने के अंतरिम आदेश पर फिर से हो विचार

राज्य सरकार द्वारा दायर आवेदन पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, सुनवाई कल
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को भर्ती में 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देने संबंधी अंतरिम आदेशों पर फिर से विचार किए जाने की प्रार्थना करते हुए एक अर्जी हाईकोर्ट में दायर की है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अर्जी पर उन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिनके मामलों पर अंतरिम आदेश जारी हुए थे। अर्जी पर अब शुक्रवार 31 जनवरी को आगे सुनवाई होगी।
राज्य सरकार की ओर से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 प्रतिशत आरक्षण देने का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को दिया था। इसके बाद बीते 28 जनवरी को भी युगलपीठ ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर ली गई परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश सुनाया था।
बुधवार को ही दायर की गई अर्जी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह सुबह साढ़े दस बजे युगलपीठ के समक्ष किया गया। युगलपीठ ने प्रार्थना स्वीकार करके अर्जी पर सुनवाई ढाई बजे निर्धारित की। ढाई बजे सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशांक शेखर और शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 31 जनवरी को करने के निर्देश दिए। 
 

Created On :   30 Jan 2020 8:00 AM GMT

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