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सगाई के बाद युवती से दुराचार करने वाले को जमानत नहीं

हाईकोर्ट ने कहा- युवती भले ही बालिग, पर आरोपी पर लगे आरोप संगीनज्, अर्जी खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने उस युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिसने एक युवती से सगाई के बाद दुराचार किया और फिर बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि युवती बालिग थी, इसलिए इसे दुराचार नहीं माना जा सकता। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने दलील को खारिज करते हुए कहा कि भले ही युवती बालिग है, लेकिन आरोपी पर लगा आरोप काफी संगीन है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह जमानत अर्जी रीवा जिले की मऊगंज तहसील के ग्राम मझियार निवासी विनय सिंह की ओर से दायर की गई थी। 7 दिसंबर 2019 से दुराचार के आरोप में गिरफ्तार विनय ने जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की थी। उस पर आरोप है कि 25 जून 2018 को एक युवती से उसकी सगाई हुई और वह लगातार युवती के घर जाने लगा। इसके बाद उसने युवती के विरोध के बाद भी उसके साथ दुराचार किया। कुछ समय बाद आरोपी विनय ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर युवती ने 14 अप्रैल 2019 को रीवा के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पाने आरोपी ने यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दी गईं दलीलों को नकारते हुए अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से उपशासकीय अधिवक्ता कुश सिंह ने पैरवी की।
Created On :   5 Jan 2020 5:55 PM IST