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प्रधानमंत्री 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे!

डिजिटल डेस्क | प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे| प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी, 2021 को प्रातः 10.30 बजे होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में कृषि, अवसंरचना, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श शामिल है।
प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाएं और उप राज्यपाल शामिल होते हैं। छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर की यूटी के रूप में भागीदारी होगी। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य यूटी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रशासनिक परिषद के पदेन सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य और नीति आयोग के सीईओ व भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।