अपना ही आदेश एसडीएम ने बदला, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

The SDM changed its own order, the High Court directed the Collector to take action
अपना ही आदेश एसडीएम ने बदला, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश
अपना ही आदेश एसडीएम ने बदला, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के ग्राम रांकई में स्थित कब्रिस्तान से संबंधित मामले पर वहाँ के एसडीएम द्वारा पूर्व में दिया आदेश आरोपित तौर पर राजनीतिक दवाब में बदलने के मामले पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले का निराकरण करते हुए कहा है कि यदि इस बारे में कोई आवेदन या अपील दायर की जाती है तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। ऑल विलेजर्स मोमडन कम्युनिटी के अब्दुल बाजिर की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि ग्राम रांकई की करीब 15 एकड़ जमीन में वर्ष 1923-24 से कब्रिस्तान हैं, जो बाजिव उल अर्ज में भी दर्ज है। वर्ष 2016 में उक्त कब्रिस्तान में पौधारोपण करने और चहारदीवारी बनवाने तत्कालीन सरपंच ने वन विभाग से मिलकर एक कार्ययोजना बनाई और वहाँ पर काम शुरू करा दिया। कब्रिस्तान का स्वरूप बदले जाने की बजाए वहाँ पर किए जा रहे निर्माण कार्य व गड््ढों की वजह से कब्रों के खुदने और लाशों के बाहर आने की शिकायत किए जाने पर वहाँ के एसडीएम ने कब्रिस्तान में चल रहे कार्यों पर रोक लगाई और संबंधित पक्षों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका में आरोप है कि संबंधित पक्षों द्वारा काम जारी रखने और जुर्माने की राशि जमा न करने की फिर से एसडीएम को शिकायत की गई। याचिका में आरोप था कि उनकी शिकायत पर एसडीएम ने राजनीतिक दबाव में आकर अपने पिछले आदेश को पलटते हुए कब्रिस्तान की जमीन को निस्तार की जमीन बता दिया। इस कार्रवाई को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी।
मामले पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुबोध कठर और राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता शीतल तिवारी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले का निराकरण करते हुए कलेक्टर को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
 

Created On :   9 Jun 2020 8:30 AM GMT

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