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डेयरियों में जानवरों को थर्ड डिग्री का टॉर्चर , हर तरफ गंदगी और दम तोड़ते छोटे बच्चे

डिजिटल डेस्क जबलपुर । करौंदा बायपास से थोड़ा आगे जाने पर एक साथ 18 डेयरियों की कतारें हैं, इन डेयरियों की जब जाँच के लिए गुरुवार को हम पहुँचे तो वहाँ भगदड़ मच गई। इन डेयरियों में हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि यहाँ हर तरफ मरे या दम तोडऩे को आतुर भैंसों के पड़े नजर आ रहे थे। दूध बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले प्रतिबंधित इंजेक्शनों का जखीरा वहाँ बिखरा पड़ा था। कुल मिलाकर यहाँ जानवरों को थर्ड डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है। उन्हें दूध देने वाली मशीन समझा जा रहा है। यही कारण है कि 6 डेयरियों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 12 को नोटिस जारी किया गया है।
उपरोक्त जानकारी डेयरियों की जाँच करने पहुँचे सहायक आयुक्त वेदप्रकाश चौधरी ने देते हुए बताया कि लगातार तीन दिनों से डेयरियों पर कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को करौंदा बायपास पर कार्रवाई की गई। श्री चौधरी ने बताया कि जोन क्रमांक-15 सुहागी की टीम के साथ वे मौके पर पहुँचे तो डेयरियों द्वारा किए गए अतिक्रमण नजर आए और सीलन तथा बदबू के बीच जानवर वहाँ बैठे हुए थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेयरियों संचालकों से दस्तावेज मँगाए जाएँ और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी कार्रवाई करे
निगम अधिकारियों का कहना है कि इन डेयरियों पर नदियों को प्रदूषित करने के कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में भी आती है। कार्रवाई में सीएसआई धर्मेन्द्र राज, दल प्रभारी उमेश सोनी आदि उपस्थित थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।