- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को 3...
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की कैद
डिजिटल डेस्क जबलपुर।पाटन के एडीजे आरबी यादव ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले शहपुरा निवासी राघवेन्द्र लोधी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
पुलिस के अनुसार यह घटना शहपुरा थाना क्षेत्र में एक सितंबर 2019 की है। सुबह 10 बजे एक नाबालिग किशोरी अपनी भतीजी के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में वह पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के घर साइंस की बुक लेने गई। उसी दौरान घर के सामने रहने वाला राघवेंद्र लोधी आया और उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगा। इस दौरान उसने उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। राज्य शासन की ओर से एडीपीओ संदीप जैन ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   22 July 2021 10:07 PM IST