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परिवहन आयुक्त तय करें, शहडोल की फ्लाईंग स्क्वाड डिण्डौरी में बस जब्त कर सकती है या नहीं?
डिजिटल डेस्क जबलपुर । डिण्डौरी की उस महिला बस ऑपरेटर की याचिका का निराकरण कर दिया, जिसमें उसने अपनी बस की जब्ती शहडोल के फ्लाईंग स्क्वाड द्वारा किए जाने को चुनौती दी थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि इस मसले पर याचिकाकर्ता परिवहन आयुक्त को शिकायत करे। आयुक्त ही तय करेंगे कि शहडोल की फ्लाईंग स्क्वॉड को डिण्डौरी में कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं?
शहडोल की फ्लाईंग स्क्वाड डिण्डौरी के समनापुर में कार्रवाई नहीं कर सकती
डिण्डौरी की साधना केशवानी की ओर से दायर इस याचिका में 16 अक्टूबर 2019 को उसकी बस को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि शहडोल की फ्लाईंग स्क्वाड डिण्डौरी के समनापुर में कार्रवाई नहीं कर सकती। वहीं सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता देविका सिंह की दलील थी कि मप्र हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2011 में शैलेन्द्र कुमार मोडवानी के मामले पर दिए फैसले के मुताबिक यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन पेश करने के निर्देश दिए ।
Created On :   29 Oct 2019 3:35 PM IST