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धर्मेंद्र प्रधान का विवादित बयान, बोले- देश में रहने के लिए कहना होगा भारत माता की जय
हाईलाइट
- NRC का विरोध करने वालों पर धर्मेंद्र प्रधान का हमला
- क्या हम इस देश को धर्मशाला बनाएंगे : धर्मेंद्र प्रधान
डिजिटल डेस्क, पुणे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल सिटीजन रजिस्टर का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र ने विवादित बयान देते हुए कहा कि 'इस देश में रहने के लिए भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा।' वह महाराष्ट्र के पुणे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 54 वें स्टेट कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन दे रहे थे।
#WATCH Union Min D Pradhan:Kya Bhagat Singh aur Neta ji Subhas Chandra Bose ka balidan bekar jaega?Kya logon ne swatantra ke liye isliye ladai ki taaki azadi ke 70 saal baad desh is pe vichaar karega ki nagarikta ginen ya na ginen?Kya is desh ko hum dharmshala banaenge?..(28.12) pic.twitter.com/yNmWHol4bJ
— ANI (@ANI) December 29, 2019
अपने भाषण के दौरान धर्मेंद ने सवाल किया कि 'क्या भगत सिंह और नेताजी सुभाषचंद्र बोस का बलिदान बेकार जाएगा। क्या लोगों ने स्वतंत्रता के लिए इसलिए लड़ाई की, ताकी आजादी के 70 साल बाद देश इस पर विचार करेगा नागरिकता या न गिने। उन्होंने पूछा कि क्या हम इस देश को धर्मशाला बनाएंगे।'
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।