जिन गांवों की आबादी 3 हजार है वहां डीपीसी निधि से होगा विकास
डिजिटल डेस्क, गोंदिया. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक रहने वाली ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधा की आपूर्ति के लिए अब 3 हजार की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें भी पात्र मानी जाएगी। जिसके चलते अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 3 हजार हैं उन्हें जिला नियोजन समिति से मूलभूत नागरी सुविधाओं के लिए निधि उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें विद्युतिकरण के काम का भी समावेश होगा।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत नागरी सुविधा के लिए विशेष अनुदान योजना 16 सितंबर 2010 के शासन के निर्णयानुसार क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को लागू करने के संबंध में वर्ष 2016 में शासन निर्णय जारी किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन में भी समय-समय पर सुधार किया गया है।
योजना के लाभार्थी ग्राम पंचायत की आबादी की शर्त में 5 हजार से घटाकर 3 हजार करने की बात शासन के विचाराधीन थी। जिला वार्षिक योजना के तहत बड़ी ग्राम पंचायतों को नागरी सुविधा के लिए विशेष अनुदान (विद्युतिकरण के साथ) यह योजना अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 हजार एवं उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए कामों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 प्रतिशत निधि स्वयं अथवा अन्य स्रोतों से उपलब्ध करानी होगी। जबकि शेष 90 प्रतिशत निधि जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत डीपीसी से उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के शेष नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। यह शासन निर्णय जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को उनके अधिनस्त सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों को सूचित करने को कहा गया है। इस संबंध में ग्राम विकास विभाग ने 17 मार्च को परिपत्रक भी जारी किया है।
जिससे अब 3 हजार अथवा उससे अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायते भी डीपीसी की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो सकेगी।
Created On :   23 March 2023 1:56 PM GMT