नर्सों की हड़ताल पर क्या कार्रवाई कर रही राज्य सरकार

What action is the state government taking on the strike of nurses
नर्सों की हड़ताल पर क्या कार्रवाई कर रही राज्य सरकार
नर्सों की हड़ताल पर क्या कार्रवाई कर रही राज्य सरकार



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस आशय के निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है कि नर्सों की हड़ताल पर राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से निर्देश लेने की जिम्मेदारी उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड को सौंपी है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष को नाम सहित पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए याचिका की अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की है।
यह है मामला-
प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में नर्सों द्वारा अवैध तरीके से हड़ताल की जा रही है। इससे आम नागरिकों और गरीबों को इलाज से वंचित होना पड़ रहा है। याचिका में हड़ताल को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
पूर्व में दो बार वापस ली जा चुकी है याचिका-
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि वर्ष 2016 और 2018 में नर्सों ने हड़ताल की थी। दोनों बार हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हड़ताल वापस होने पर याचिका वापस ले ली गई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भविष्य में हड़ताल होने पर याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने उप महाधिवक्ता को नर्सों की हड़ताल को लेकर की जा रही कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश लेकर अवगत कराने के लिए कहा है।
 

Created On :   30 Jun 2021 10:36 PM IST

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