केंट बोर्ड बताए रिज रोड के रखरखाव में वह कितनी राशि करता है खर्च?

What amount does the Kent Board spend to maintain Ridge Road?
केंट बोर्ड बताए रिज रोड के रखरखाव में वह कितनी राशि करता है खर्च?
केंट बोर्ड बताए रिज रोड के रखरखाव में वह कितनी राशि करता है खर्च?

रिज रोड का एक गेट बंद करने के मामले पर हाईकोर्ट ने किया सवाल, अगली सुनवाई 24 अगस्त को
जबलपुर ।
रिज रोड का एक गेट बंद करने के मामले पर हाईकोर्ट ने सोमवार को पुन: केंट बोर्ड को कहा है कि इस रोड के रखरखाव पर खर्च की जाने वाली का वह ब्यौरा पेश करे। 15 जुलाई को इसी बिन्दु पर जानकारी मांगे जाने के बाद भी बोर्ड की ओर से कोई जवाब न दिए जाने पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने यह निर्देश दिया। युगलपीठ ने यह भी कहा है कि 24 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब पेश करके उसकी प्रति सभी पक्षों को प्रदान करे।
सिविल लाईन निवासी अनिल साहनी और दीपक ग्रोवर की ओर से दायर इस याचिका सेना द्वारा लॉकडाउन की आड़ में रिज रोड को आम व्यक्तियों के लिए बीते मार्च माह से बंद किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस रोड का उपयोग आम जनता द्वारा शुरु से ही रानी दुर्गावती  विश्वविद्यालय, डुमना एयरपोर्ट तथा सिविल लाईन व सदर आने जाने के लिए किया जाता रहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 3 नवम्बर 2016 को  हाईकोर्ट ने संतोष यादव की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए रिज रोड को सुबह 4 से रात 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस फैसले के बाद भी सड़क को बंद किया जाना अवैधानिक है। बीते 15 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केन्ट बोर्ड से रिज रोड पर खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा मांगा था।
मामले पर सोमवार को आगे हुई  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन, केन्ट बोर्ड के सीईओ की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ऋत्विक पाराशर ने पक्ष रखा।

Created On :   11 Aug 2020 1:41 PM IST

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