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शहर के यातायात और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने क्या कर रहा शासन और प्रशासन?
जबलपुर शहर की प्रमुख दो समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक जवाब पेश करने कहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था और पार्किंग की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार, जिला प्रशासन व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब देने का समय देकर अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है।
ऑल इण्डिया वूमेन्स क्रान्फ्रेंस की सचिव गीता शरत तिवारी की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और पार्किंग की समस्या कहीं पर भी आसानी से देखी जा सकती है। आवेदक का कहना है कि कानून में प्रावधान होने के बाद भी यातायात और पार्किंग को लेकर बने नियमों का न तो कड़ाई से पालन किया जा रहा और न ही उनका उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि शहर में हर कहीं पर नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा, जो अवैधानिक है। आवेदक का कहना है कि सभी विकल्पों का सहारा लेने के बाद भी शहर की दशा न बदलने पर यह याचिका दायर की गई।
मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अर्पण जे पवार हाजिर हुए।
याचिका में चाही गईं राहतें
1- जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के आदेश अनावेदकों को दिए जाएं।
2- जिन इमारतों में पार्किंग का उल्लंघन हो रहा, उसका नक्शा पास करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए।
3- शहर में पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम के अलग-अलग क्षेत्रों में करने के निर्देश अनावेदकों को दिए जाएं।
4- शहर के ट्रैफिक को इस तरह सुधारा जाए कि वह एक पूरे प्रदेश में रोल मॉडल के रूप में जाना जाए।
5- ट्रैफिक समस्या को सुलझाने शहर के मुख्य चौराहों व सड़कों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया जाए।
Created On :   20 Aug 2020 2:34 PM IST