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टैक्स के साथ सप्लीमेंट्री एरियर्स वसूला जाए या नहीं, तीन महीने में करो निर्णय
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने केन्ट बोर्ड जबलपुर के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि केन्ट क्षेत्र में टैक्स के साथ सप्लीमेंट्री एरियर्स वसूला जाए या नहीं, इस पर तीन माह में निर्णय लिया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को भी पक्ष रखने का अवसर दिए जाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका केन्ट बोर्ड जबलपुर के पूर्व पार्षद अमरचंद बावरिया ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केन्ट बोर्ड जबलपुर द्वारा बिना किसी प्रावधान के टैक्स के साथ सप्लीमेंट्री एरियर्स की भी वसूली की जा रही है। पिछले तीन साल का सप्लीमेंट्री एरियर्स वसूलने से नागरिकों को 40 से 45 प्रतिशत अधिक टैक्स देना पड़ रहा है।
एक्ट में प्रावधान नहीं, फिर भी वसूली
अधिवक्ता आरपी कनौजिया ने तर्क दिया कि केन्टोनमेंट एक्ट और केन्टोनमेंट एकाउंट कोर्ड में टैक्स के साथ सप्लीमेंट्री एरियर्स वसूलने का प्रावधान नहीं है। केन्ट बोर्ड की वर्ष 2019 एवं 2020 की ऑडिट रिपोर्ट में भी सप्लीमेंट्री एरियर्स से वसूल की गई राशि दर्शाई नहीं गई है। डिवीजन बैंच से अनुरोध किया गया कि टैक्स के साथ पिछले तीन साल का सप्लीमेंट्री एरियर्स वसूली पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
Created On :   21 Sept 2021 9:43 PM IST