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क्यों जारी नहीं कर रहे लीज का आदेश

तीन मामलों पर हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व टीकमगढ़ कलेक्टर से जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । तीन मामलों पर बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, टीकमगढ़ कलेक्टर व अन्य से पूछा है कि आवेदकों के लीज आवेदनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने तीनों मामलों पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की है।
ये तीन मामले निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में रहने वाले अखिलेश कुमार दांगी और प्रीति यादव की ओर से दायर किए गए हैं। आवेदकों का कहना है कि ग्राम जबारपुरा में क्रेशर के उपयोग के लिए आवेदन दिए थे। सभी विभागों के अलावा ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद निवाड़ी कलेक्टर ने 15 जून 2019 को आपत्तियां भी बुलाईं। याचिकाओं में आरोप है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर ये मामले दायर किए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   7 Feb 2020 3:01 PM IST