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महिला को बुलाकर डिपो गेट पर दी गई धमकी - एचपीसीएल के मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहपुरा थाना क्षेत्र स्थित भिटौनी एचपीसीएल के गेट पर मैनेजर द्वारा एक डिपो के अनुबंधित टैंकर की मालिक महिला को धक्का देकर भगा दो नहीं तो पेट्रोल डालकर जलाए जाने की धमकी दिए जाने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में डिपो के सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में टीआई संदीप अयाची ने बताया कि मदन महल थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला श्रीमती शिखा शर्मा पति केके शर्मा उम्र 48 वर्ष ने थाने पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भिटौनी डिपो में उसके टैंकर अनुबंधित हैं। उसी सिलसिले में डिपो मैनेजर संजीव शर्मा ने उन्हें मैसेज करके मंगलवार को डिपो बुलाया था। दोपहर ढाई बजे के करीब जब वह डिपो गेट पर पहुँचीं तो उनकी गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसी दौरान मैनेजर संजीव शर्मा गेट से बाहर आये और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इसे धक्के देकर भगा दो, नहीं तो पेट्रोल डालकर आग लगा दो। वहीं सुरक्षा कर्मी नितिन जैन व ट्रांसपोर्टर ने भी उनके साथ अभद्रता की। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।