- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो...
पन्ना: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना आर.पी.सोनकर द्वारा बलात्कार की घटना के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आरोपी बृजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह परमार उम्र ४० वर्ष तथा हक्कू ढीमर पुत्र झम्मा ढीमर उम्र ३५ वर्ष निवासी गढोखर थाना अमानगंज को घटना प्रकरण में एससीएसटी एक्ट की धारा ३(२)(५) के आरोप में आजीवन कारावास तथा ०१-०१ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है वहीं आईपीसी की धारा ३४३, ५०६ भाग दो के आरोप में ०१-०१ वर्ष का कठोर कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण में एक अन्य आरोपी हरिश्चन्द्र परमार उर्फ शनि राजा पिता देवेन्द्र सिंह परमार उम्र २५ वर्ष निवासी गढोखर थाना अमानगंज फरार घोषित है। अभियोजन घटना प्रकरण के संबध में मीडिया प्रभारी सह लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत ने बताया कि पीडिता के पिता ने दिनांक ०७ अप्रैल २०१८ को अमानगंज थाने में सूचना दी थी कि उसकी पुत्री नित्यक्रिया के लिए तालाब के पास गई थी जो वापिस नहीं आई थी पता करने उसका कोई पता नही चल रहा है। अमानगंज थाने में इस पर गुमइंसान का प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई।
दिनांक १८ अप्रैल को पुलिस द्वारा पीडिता को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पीडिता का स्वास्थ्य ठीक नही होने पर परिजनों द्वारा जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया गया जहां पीडिता ने महिला चिकित्सक को इलाज के दौरान पँूछताछ करने पर बताया कि तीन अभियुक्तगण हरिशचंद्र ठाकुर, बृजेन्द्र सिंह ठाकुर तथा हक्कू ढीमर दिनांक ०७ अप्रैल को उसे जबरदस्ती बैठाकर जंगल ले गए थे तथा जंगल में दिनांक ०७ अप्रैल २०१८ से ११ अप्रैल २०१८ तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया यह पता चलने पर अमानगंज थाना पुलिस ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहँुचकर पीडिता के कथन लिए गए तथा चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया।
मामले में पुलिस द्वारा तीनों आरोपीगणों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 376डी, 376(2)(एन), 506 (भाग-दो) एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) तथा पास्को एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की गई। प्रकरण में पीडिता की आयु २२ वर्ष ०७ दिन जांच होना पाए जाने पर पास्को एक्ट की धाराओं को हटाकर आरोपीगण के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत दिनांक 24 सितम्बर 2018 को न्यायालय के समक्ष अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई की गई। प्रकरण में अभियुक्तगणों बृजेन्द्र सिंह तथा हक्कू ढीमर के विरूद्ध दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई वहीं इस प्रकरण में तीसरा आरोपी फरार घोषित है।
Created On :   5 Dec 2023 3:43 PM IST