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Panna News: लोक अदालत में बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर

- लोक अदालत में बिजली अनियमितताओं के
- प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर
Panna News: शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते का अवसर मिलेगा। इसमें आंकलित सिविल दायित्व की 10 लाख रूपए राशि तक के प्रकरणों के लिए 20 एवं 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। कार्यपालन यंत्री अमितेश मिश्रा ने बताया कि 10 मई की लोक अदालत में जिले के सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की तहत विशेष न्यायालय पन्ना एवं पवई में लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण लंबित है उन्हें राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सिविल दायित्व की 10 लाख रूपए तक राशि वाले प्रकरणों में 20 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। इसका लाभ समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जबकि न्यायालय से बाहर प्रिलिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में एकमुश्त राशि के भुगतान पर आकलित सिविल दायित्व की 10 लाख रूपए राशि तक के प्रकरणों में 30 प्रतिशत और ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।
Created On :   10 May 2025 2:58 PM IST