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Panna News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

Panna News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अरविन्द कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में आरोपी बाबू गौड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि फरियादी बालिका ने महिला थाना पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त 2024 की सुबह वह कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही थी तभी रास्ते में आरोपी ने उसे रोककर जबरन नाले में ले जाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान बालिका के शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग गया।
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मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण की विशेष लोक अभियोजक राम यादव द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपी बाबू गौड़ को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) व पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 115(2) बीएनएस में ०6 माह का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 126(2) बीएनएस में 1 माह का सादा कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने पीडि़ता की मानसिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत ०२ लाख ५० हजार रुपए की प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश भी दिया है।
Created On :   20 Nov 2025 2:31 PM IST












