पन्ना: अवैध गांजे के मामले में पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

अवैध गांजे के मामले में पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास
  • अवैध रूप से कार की डिक्की में गांजा रखकर ले जा रहे
  • अवैध गांजे के मामले में पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से कार की डिक्की में गांजा रखकर ले जा रहे होने के आरोप में पकडे गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त रज्जू रैकवार को न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२०(बी)(द्बद्ब)(बी) के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना प्रकरण के अनुसार दिनांक ०६ अगस्त २०२० को वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गुनौर से कटन होते हुए गंज की ओर एक कार आ रही है जिसकी डिक्की में अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है।

यह भी पढ़े -चिरैया भाटिया के बांध में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत, नहाते समय गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा

पुलिस द्वारा जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आवश्यक तैयारियां करते हुए गुनौर की ओर से पहुंची संदिग्ध कार को रोका गया तथा कार की तलाशी ली गई तो कार की डिक्की में १ किलो २०० ग्राम मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। जिस पर पुलिस द्वारा गांजे की जप्ती करते हुए आरोपी रज्जू रैकवार के विरूद्ध एनडीपीएस की धारा ८/२० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला न्यायालय पन्ना के यहां मामले की सुनवाई हुई। जिसमें प्रकरण में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़े -अज्ञात कारणों के चलते पान बरेजे में लगी आग, खेतों में लगी पांच किसानों की पान की फसल जली, लाखों का नुकसान

Created On :   15 May 2024 10:01 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story