Pune City News: ई-वाहनों पर टैक्स नहीं, फिर भी भेजी गई नोटिसें; आरटीओ की तकनीकी गलती उजागर

ई-वाहनों पर टैक्स नहीं, फिर भी भेजी गई नोटिसें; आरटीओ की तकनीकी गलती उजागर
  • सरकार ने 2030 तक दी है पूरी कर छूट
  • पुणे में वाहनधारकों में फैला भ्रम
  • नोटिसें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर की थकबाकी भरने के लिए नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आया है, जबकि राज्य सरकार ने ई-वाहनों को वर्ष 2030 तक पूर्ण कर छूट प्रदान की है। इस घटना से वाहनधारकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

जानकारी के अनुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे (आरटीओ) द्वारा एसएमएस के माध्यम से कई वाहनधारकों को बकाया कर भरने के लिए नोटिस भेजे गए। हालांकि, इन नोटिसों में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल कर लिया गया, जिससे ई-वाहन मालिकों में चिंता और भ्रम फैल गया। कई वाहनधारकों ने इस संबंध में आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है।

दरअसल, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत 23 मई 2025 को जारी शासन निर्णय के अनुसार राज्य में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 31 मार्च 2030 तक मोटर वाहन कर से पूरी तरह छूट दी गई है। ऐसे में ई-वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार का कर भरने की आवश्यकता नहीं है।

आरटीओ प्रशासन के अनुसार, राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रणाली में आवश्यक बदलाव समय पर न होने के कारण यह गलती हुई। फिलहाल, गलत तरीके से भेजी गई सभी नोटिसों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनधारक अपने-अपने वाहनों का बकाया कर समय पर जमा करें। साथ ही भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो, इसके लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं।

Created On :   28 March 2026 6:41 PM IST

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