Satna News: मामूली कहासुनी पर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

मामूली कहासुनी पर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
  • अदालत ने अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
  • मामले के स्वतंत्र साक्षी ने कोर्ट में अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए।

Satna News: मामूली कहासुनी पर पत्नी की ईंट और हंसिया मारकर हत्या कर देने वाले हत्यारे पति को रामपुर बाघेलान की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक की कोर्ट ने हत्यारे छोटेलाल तिवारी पिता रामदीन तिवारी निवासी नेमुआ वार्ड क्रमांक-6 पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने पक्ष रखा।

सुबह की हत्या

एडीपीओ ने बताया कि मामूली वाद-विवाद पर आरोपी ने 11 सितंबर 2021 की सुबह करीब 5 बजे पहले पत्नी को ईंट से पीटा और हंसिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर रामपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या का प्रकरण दर्ज किया। मामले के स्वतंत्र साक्षी ने कोर्ट में अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए। अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध उपस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ी जोडक़र हत्या का अपराध साबित किया। अदालत ने अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

इनका कहना है ---

गवाहों के समर्थन नहीं करने के बावजूद भी अभियोजन ने श्रृंखला जोडक़र हत्या का अपराध साबित किया है।

संजय यादव, एडीपीओ

Created On :   18 Sept 2025 1:13 PM IST

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