जेलों से पिछले एक साल में 1,236 वृद्ध और अशक्त कैदी हुए रिहा
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,236 ऐसे कैदियों को रिहा किया है, जो गरीब, वृद्ध और गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन पिछले एक साल में उनका व्यवहार अच्छा था। यूपी जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं के प्रवक्ता ने शनिवार को यहां कहा कि एक जनवरी, 2022 और 31 जनवरी, 2023 के बीच राज्य की विभिन्न जेलों से कैदियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, अमृत महोत्सव योजना के तहत 10 साल तक की जेल की सजा पाए कम से कम 196 कैदियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव योजना उन कैदियों के लिए है, जिन्हें एक निश्चित अवधि की सजा सुनाई गई है और कम से कम आधा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनका व्यवहार जेल मैनुअल के अनुरूप रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदियों को 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को अमृत महोत्सव के दौरान रिहा करने का प्रावधान है।
इसके अलावा, 1040 कैदी, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, को इसी अवधि के दौरान रिहा किया गया। उनमें से 26 कैदियों को फॉर्म ए पर रिहा किया गया, एक कैदी को नाममात्र के रोल पर रिहा किया गया जबकि 37 को दया याचिकाओं पर रिहा किया गया, साथ ही 976 को राज्य की स्थायी रिहाई नीति के तहत रिहा किया गया। फॉर्म ए के तहत, आजीवन दल से सम्मानित और कम से कम 14 साल की अवधि पूरी कर चुके और वृद्ध, बीमारी से पीड़ित और अच्छे व्यवहार वाले मानदंडों के तहत आने वाले कैदियों को रिहा कर दिया जाता है।
पुराने और गंभीर रूप से बीमार कैदियों को नाममात्र रोल योजना पर रिहा किया जाता है जबकि अच्छे व्यवहार वाले और कम से कम 14 साल की अवधि पूरी कर चुके कैदियों को राज्य की स्थायी रिहाई नीति के तहत रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल के केंद्रीय बजट में उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा के बाद यूपी की जेलों में बंद 981 कैदियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जो जेल की सजा और जमानत राशि देने में असमर्थ हैं।
यूपी जेल प्रशासन और सुधार सेवा के महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा, यूपी की जेलों में बंद 810 कैदी जमानत पाने का इंतजार कर रहे हैं। वे सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो जमानत की गारंटी ले सके। इसके अलावा, 171 कैदी ऐसे हैं, जिनके पास जमानत राशि देने के लिए पैसे नहीं हैं और सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी वे जेल में हैं।
सोर्सः आईएएनएस
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Created On :   5 Feb 2023 9:30 PM IST