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रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह सहित 4 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर(आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को दवा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डीसीपी वर्षा शर्मा की टीम ने की। आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई 27 मार्च 2019 को दर्ज हुई एफआईआर पर हुई।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिविंदर के अतिरिक्त सुनील गोधवानी, कवि अरोड़ा और अनिल सक्सेना को गिरफ्तार किया है। दरअसल, रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मनप्रीत सिंह सूरी ने रैनबैक्सी के मलविंदर सिंह, शिविंदर सिंह, सुनील आदि पर धोखाधड़ी कर कंपनी की वित्तीय हालत खराब करने का आरोप लगाया था।
शिकायत के मुताबिक जिस वक्त गड़बड़झाला हुआ, उस वक्त शिविंदर मोहन सिंह रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटर रहे, वहीं सुनील गोधवानी इसके चेयरमैन थे। कुल 2397 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था।
सूत्र बताते हैं कि इस मामले में बीते अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह और शिविदर मोहन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है।
-आईएएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।