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Education: निशंक ने कहा- स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त के बाद

हाईलाइट
- स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त के बाद : निशंक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। स्कूलों को खोलने की प्रकिया कब और कैसे शुरू की जाए, इसपर कोई भी निर्णय अगस्त के उपरांत ताजा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि स्कूल आरंभ करने से पहले शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों एवं अधिकारियों से परामर्श करना अनिवार्य है। सभी के परामर्श एवं सहमति के अनुसार इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाना चाहिए।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक चर्चा के दौरान कहा, स्कूलों को पुन: खोले जाने के विषय पर अगस्त के बाद ही प्रक्रिया बनेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस बारे में अंतिम निर्णय मौजूदा हालातों का आकलन करने के उपरांत ही लिया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, स्कूल खोलने से पहले शैक्षणिक संस्थाओं को भरोसे में लिया जाना जरूरी है। स्कूल खोलने का फैसला छात्रों या विद्यालयों पर जबरन थोपा नहीं जा जाएगा। इस फैसले में सभी की सहमति व सुरक्षा अनिवार्य है।
विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार स्कूली शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न स्कूलों को राज्य शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का पालन करना होता है। वहीं केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसलिए देश भर में में इस मुद्दे पर एक राय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का सिलेबस भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इसका फायदा सिर्फ स्कूली छात्रों को मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश के शिक्षाविदों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अध्यापकों से सिलेबस में कटौती पर ठोस सुझाव मांगे हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।