हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस से कहा, डीयू की नीतियों का पालन करें

Delhi High Court told St. Stephens, follow DUs policies
हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस से कहा, डीयू की नीतियों का पालन करें
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस से कहा, डीयू की नीतियों का पालन करें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) 2022 स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज देते हुए एक नया प्रॉस्पेक्टस जारी करने को कहा। दाखिले के लिए कोई साक्षात्कार की पुष्टि नहीं की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के आदेश के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीयूईटी के माध्यम से अपना प्रवेश विवरण वापस लेने और प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

आदेश में अदालत ने कॉलेज को अपने प्रवेश विवरणिका को वापस लेने और संशोधित प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इसके मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

फैसले में यह भी कहा गया था कि डीयू ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के दाखिले के लिए एक भी मेरिट सूची पर जोर नहीं दे सकता।

सेंट स्टीफंस द्वारा 2022-23 में दाखिले के लिए जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि सामान्य/अनारक्षित सीटों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को 85:15 के अनुपात के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। जहां सीयूईटी को 85 फीसदी वेटेज दिया जाएगा, वहीं इंटरव्यू को 15 फीसदी वेटेज दिया जाएगा।

हालांकि, यह निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ जाता है, जिसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच विवाद पैदा हो गया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   12 Sep 2022 10:31 AM GMT

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