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MPPSC: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित की आगामी परीक्षाएं, जल्द ही जारी किया जाएगा नया कैलेंडर

डिजिटल डेस्क। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस साल की आगामी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस बात की जानकारी आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में कोरोना महामारी के कारण बने हालातों को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने MPSC परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, वे आयोग के आधिकारिक पोर्टल mppsc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
आयोग ने नोटिफिकेशन में लिखा, राज्य सेवा आयोग एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 की आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। इन सभी स्थगित परीक्षाओं के लिए नया कैलेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा।
2020 की परीक्षाओं के अलावा पीएससी की साल 2019 की ही काफी परीक्षाएं इस साल होना थीं। इनमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 और वन सेवा 2020, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा-2020, मेडिकल ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा, खनिज अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी सहित 2020 की ही कुल 11 परीक्षाएं शामिल हैं। पिछले साल की राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विस्तार और सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास सांख्यिकी परीक्षा इसी साल होना थी, जो नहीं हो पाएंगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।