सभी दस कुलपतियों को राज्यपाल के नोटिस का जवाब

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। समय सीमा सोमवार शाम पांच बजे खत्म होने के साथ ही कुलाधिपति, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी 10 कुलपतियों (वीसी) से यह बताने को कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उनका जवाब भेज दिया गया है।
अब खान, जो उत्तर भारतीय दौरे के बाद राज्य की राजधानी में अपने आधिकारिक आवास पर लौट आए हैं, जवाबों को देखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे।
राज्यपाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी वीसी से मिलकर खुशी होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के तुरंत बाद यह स्थिति बढ़ गई।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी. रविकुमार ने पाया था कि वीसी को चुनने के लिए गठित सर्च कमेटी का गठन ठीक से नहीं किया गया था और यह भी कि यूजीसी के नियमों के अनुसार आवश्यक नामों की सूची के विपरीत केवल एक नाम राज्यपाल को भेजा गया था।
इस पर जोर देते हुए खान ने दस राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जवाब मांगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
इससे नाराज पिनाराई विजयन सरकार ने इन कुलपतियों का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और दिवाली के दिन उनकी याचिका पर सुनवाई की।
याचिका पर सुनवाई के बाद यह माना गया कि राज्यपाल द्वारा जारी पत्र, जिसमें केरल के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया था, अब वैध नहीं था क्योंकि बाद में खुद राज्यपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था।
अदालत ने फैसला सुनाया कि वीसी अपने पदों पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक राज्यपाल कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंतिम आदेश पारित नहीं कर देते।
अब सभी की निगाहें खान पर हैं, जो सभी 10 कुलपतियों को बाहर कर देगा, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने भी फैसला सुनाया था कि शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   7 Nov 2022 9:00 PM IST