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एक्ट्रेस कंगना रनौत का इंतजार कर रही है मुंबई पुलिस, जानिए क्या है कारण...
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एक्टर आदित्य पंचोली के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुंबई की एक लोकल कोर्ट ने जून महीने में वर्सोवा पुलिस को जांच कर मामले में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने कंगना को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है हालांकि व्यस्तता का हवाला देते हुए फिलहाल वे हाजिर नहीं हुईं हैं। वहीं एक्ट्रेस के आरोपों से आहत पंचोली का कहना है कि वे इस मामले में आपराधिक व सिविल मानहानि का केस दायर कर मुआवजे की भी मांग करेंगे। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी मंजूनाथ शिंगे ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद कंगना को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है हालांकि उन्होंने बाहर होने की बात कहकर तुरंत हाजिर होने में असमर्थता जताई है। साथ ही सिंगे ने कहा कि अदालत से कुछ दस्तावेज मिलने बाकी हैं जिसके बाद ही वर्सोवा पुलिस मामले की छानबीन करेगी।
पंचोली कंगना पर फिर करेंगे मानहानि का दावा
वहीं पंचोली ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में बताया कि कंगना ने कुछ टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि मैंने उन्हें बंधक बना कर रखा और मारपीट की। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुझे पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली थी इसके बावजूद मैंने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी कि क्या डीएन नगर, वर्सोवा, ओशिवारा और अंबोली पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ कंगना ने कोई एफआईआर या एनसी दर्ज कराई है। मुझे जवाब दिया गया कि ऐसी कोई शिकायत इन पुलिस स्टेशनों में नहीं दर्ज है। इसके बाद मैंने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इस पर अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 13 जून को वर्सोवा पुलिस को आदेश दिया कि वह सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे।
पंचोली के मुताबिक अब तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है लेकिन वे इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। पंचोली ने कहा कि वे आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और कंगना के खिलाफ मानहानि का सिविल मामला दायर कर हर्जाना भी मांगेंगे। पंचोली ने कहा कि मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है अगर उन्हें पैसे मिले तो वे किसी सामाजिक संस्था को दान कर देंगे। लेकिन जिस तरह उन्हें बदनाम किया गया उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। वहीं कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी से संपर्क की कोशिश सफल नहीं हुई।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।