चीन संशोधित औषधि प्रबंधन कानून और टीका प्रबंधन कानून लागू करेगा
बीजिंग, 29 नवंबर (आईएएनएस)। चीन में नव संशोधित औषधि प्रबंधन कानून और टीका प्रबंधन कानून 1 दिसंबर से प्रभावित होंगे जिससे चीन में टीका और दवाइयों का कड़ा निरीक्षण किया जाएगा।
चीन ने वर्ष 1984 में औषधि प्रबंधन कानून स्थापित किया था। नव संशोधित कानून में दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति की गारंटी के लिए सिलसिलेवार नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। यह पहली बार है कि चीन ने टीका के प्रबंधन पर विशेष कानून स्थापित किया है।
चीन के राष्ट्रीय औषधि प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीका प्रबंधन कानून में टीका के अनुसंधान और उत्पादन के पूरे कार्यक्रम के प्रति नियम तय किए गए हैं। विश्व में यह प्रथम टीका कानून है। 1 दिसंबर को कानून प्रभावी होने के बाद इससे जुड़ने की सिलसिलेवार नियमावली भी बनाई जाएगी।
सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत खाद्य एवं औषधि अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी स्थापित है, जो टीका संबंधी अपराधों के खिलाफ काम करने के लिए जिम्मेदार है।
(साभार-चाइना रेडियो इंटरनेशनल, पेइचिंग)
-- आईएएनएस
Created On :   29 Nov 2019 9:30 PM IST