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धार्मिक स्थल, मॉल, होटल अनलॉक

हाईलाइट
- धार्मिक स्थल, मॉल, होटल अनलॉक
नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। कोविड-19 के कारण देशभर में लागू ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों को सोमवार को खोल दिया गया।
हालांकि इन सभी को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
अनलॉक 1 के रूप में केंद्र ने धार्मिक स्थलों, रेस्त्रां, मॉल को पूरी तरह से साफ करने और सामाजिक दूर का पालन करने और अन्य मानदंडों और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है।
वहीं धार्मिक स्थानों और मॉल में प्रवेश के लिए हैंड सेनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान होना आवश्यक है, जबकि फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही इस्तेमाल में लाने की अनुमति होगी।
दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में सोमवार को धार्मिक स्थलों के खुलने पर ग्रन्थियों द्वारा गुरबाणी का पाठ किया गया।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर मंदिर में पूजा-पाठ किया। वह मंदिर के प्रमुख पुजारी भी हैं।
महामारी के दौरान मूवी थियेटर और शॉपिंग मॉल्स सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर रहे हैं।
डीएलएफ शॉपिंग मॉल की कार्यकारी निदेशक पुष्पा बेक्टर ने कहा, हम प्रवेश द्वार पर सभी के तापमान की जांच करेंगे और सामाजिक दूरी और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।
बेक्टर ने कहा कि एक बार में 3-4 से अधिक ग्राहकों को लिफ्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, एस्केलेटर के लिए एक ग्राहक को तीन स्टेप की दूरी के साथ अनुमति दी जाएगी, लिफ्ट में स्थायी दूरी निशान बनाए जाएंगे, ताकि लोग आवश्यक क्षमता से अधिक न हों।
होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई) के उपाध्यक्ष के. बी. कचरू ने कहा कि देशभर में होटल वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए गोल्ड मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपना रहे हैं।
वहीं अनलॉक 1 के दौरान बुजुर्ग कर्मचारियों, गर्भवती कर्मचारियों और जिन लोगों को चिकित्सा संबंधी समस्या है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पूजास्थलों और रेस्त्रां को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि उन्होंने निर्देश दिया था कि कुछ होटल और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।