अमेरिका: एच-1बी वीजा के नए आवेदकों से 1 लाख डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए शुल्क आज 21 सिंतबर से वसूलेगा यूएस

एच-1बी वीजा के नए आवेदकों से 1 लाख डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए शुल्क  आज 21 सिंतबर से वसूलेगा यूएस
  • एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं
  • हालही की घोषणा से पुराने वीजा धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
  • कोई वार्षिक शुल्क नहीं है, यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल नये एच-1बी आवेदन पर लागू होगी -व्हाइट हाउस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका आज 21 सिंतबर से एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदकों से एक लाख डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए शुल्क वसूलेगा। आपको बता दें ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर साइन किए थे। नए नियम आज अमेरिकी समयानुसार यानि 21 सिंतबर से लागू हो रहे हैं। ट्रंप के फैसले से प्रवासियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति है। एच-1बी वीजा के नियमों को लेकर व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने साफ तौर पर कहा हाल ही में घोषित एक लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा और यह वार्षिक फीस नहीं है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि नया नियम केवल नए आवदेकों पर ही लागू होगा। यह स्पष्टीकरण ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर साइन करने के एक दिन बाद आया।

व्हाइट हाउस का कहना है?

एच-1बी वीजा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और पुनः प्रवेश कर सकते हैं।

हालही की घोषणा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह केवल नए वीजा पर लागू होता है। नवीनीकरण पर नहीं और न ही वर्तमान वीजा धारकों पर।

नए नियमों का प्रावधान सबसे पहले आगामी एच-1बी लॉटरी चक्र से लागू होगा।

व्हाइट हाउस का कहना है यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल नये एच-1बी आवेदन पर लागू होगी।

जिनके पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Created On :   21 Sept 2025 11:00 AM IST

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