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फरवरी 2019 से ICJ में फिर शुरू होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई : रिपोर्ट
हाईलाइट
- ICJ में फरवरी 2019 में होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई : रिपोर्ट।
- पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी।
- भारत ने जाधव की फांसी पर आपत्ति उठाते हुए मामले को ICJ में चुनौती दी थी।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस मामले की सुनवाई अब फरवरी 2019 में होगी। फरवरी के एक पूरे सप्ताह तक ICJ इस मामले को सुना जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर भारत ने आपत्ति उठाते हुए मामले को ICJ में चुनौती दी थी। ICJ ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आने तक फांसी की सजा पर रोक लगा रखी है।
पाकिस्तान जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट मानता है। जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पिछले साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है। जाधव की फांसी के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पिछले साल मई में भारत की अपील के बाद फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष दया याचिका दायर की है।
बता दें कि पाकिस्तान दावा करता आया है कि जाधव को पाकिस्तान में 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, वे वहां अपने बिजनस के चलते गए थे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।