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कोविड-19: इटली में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी

हाईलाइट
- कोविड-19 : इटली में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी
डिजिटल डेस्क, रोम, 31 मई (आईएएनएस)। इटली में कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी। डिपार्टमेंट ने कहा, राष्ट्र में अगले सप्ताह से घरेलू यात्रा प्रतिबंधों का अंत होने जा रहा है, ऐसे में यह एक अच्छा संकेत है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से कहा, देश में एक्टिव संक्रमण के मामले शुक्रवार की तुलना में 46 हजार 175 से घटकर 43 हजार 691 पर आ गए हैं। कुल संक्रमितों में से 450 इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में हैं, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 25 अधिक थी। वहीं, अस्पताल में भर्ती लोगों का आंकड़ा भी शुक्रवार की तुलना में 414 की गिरावट के साथ अब 6 हजार 680 रह गया है।
डिपार्टमेंट ने बताया कि बचे हुए 84 प्रतिशत, 36 हजार 561 संक्रमित लोगों में कम या बिल्कुल भी लक्षण नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। घनी आबादी वाले अत्यधिक औद्योगीकृत लोम्बार्डी क्षेत्र में 21 हजार 809 एक्विट मामले हैं, एक दिन पहले शुक्रवार को यह संख्या 221 कम थी।
लोम्बार्डी प्रशासन ने शनिवार को कहा कि महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से अब तक 7 लाख 41 हजार 447 लोगों की जांच की गई है। क्षेत्र में कुल 88 हजार 758 लोग कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं, जिनमें से उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए 50 हजार 878 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, महामारी की चपेट में आकर यहां 16 हजार 079 लोगों की मौत हो गई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।