पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट से आर्मी चीफ बाजवा को झटका, सस्पेंड किया तीन साल का एक्सटेंशन
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाजवा के तीन साल के कार्यकाल बढ़ाने के नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये आदेश अस्थाई है। बुधवार को एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी। बाजवा को 29 नवंबर को रिटायर होना है, लेकिन अगस्त में प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी थी।
चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ही सेना प्रमुख के कार्यकाल को एक्सटेंशन दे सकते हैं। सरकार के नोटिफिकेशन को सस्पेंड करने के बाद, अदालत ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, फेडरल गवर्नमेंट और जनरल बाजवा को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जब इस मामले पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, तो 25 में से केवल 11 सदस्यों ने विस्तार को मंजूरी दी।
एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका रईज राही नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसने बाद में इसे वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। लेकिन खोसा ने इसे अस्वीकार कर दिया और अनुच्छेद 184 के तहत जनहित याचिका के रूप में याचिका को लिया। अगर कोर्ट सरकार के एक्सटेंशन के आदेश को पलट देती है तो बाजवा को गुरुवार को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि "जनरल क़मर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।" बाजवा को नवंबर 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल (retd) रहेल शरीफ से कमान ली थी।
Created On :   26 Nov 2019 5:36 PM IST