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पाक की पहली सिख महिला पत्रकार ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामांकित

हाईलाइट
- पाक की पहली सिख महिला पत्रकार ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामांकित
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद, 17 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसकी जानकारी मीडिया ने दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज में शनिवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्षीय मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र की 100 सबसे प्रभावशाली सिख हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया है।
सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है जो विभिन्न- विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। मनमीत पेशावर निवासी हैं और वह पत्रकार के साथ- साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्हें स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यकों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है।
वह अगले साल ब्रिटेन में एक समारोह में अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनका नाम दुनिया भर के प्रभावशाली सिख व्यक्तित्वों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
उन्होंने कहा, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें पुरस्कार मिलता है। यह मुझे और मेरे परिवार के लिए ब्रिटेन का दौरा करने और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा सम्मान है। द सिख ग्रुप में खेल, दान, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा, निस्वार्थ स्वैच्छिक सेवा, आदि शामिल हैं, जिसे सिखों द्वारा दिए सम्मान दिया जाता है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।