पर्ल के परिजन भी सिंध हाईकोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती
इस्लमाबाद, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपियों को बरी करने के सिंध हाईकोर्ट के फैसले को पर्ल के परिजन भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस फैसले के खिलाफ सिंध सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दे चुकी है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए सूत्रों के हवाले से बताया कि पर्ल के परिवार ने सिंध हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एक प्रसिद्ध वकील की सेवाएं लेने का फैसला किया है और उम्मीद है कि वे इसी हफ्ते अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे।
इस बीच, सिंध के प्रॉसीक्यूटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सिंध सरकार की याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की है। उन्होंने चार मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ही सुनवाई शुरू किए जाने का आग्रह किया है।
सिंध सरकार की याचिका में मामले के सभी चार आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिन पर निचली अदालत अपनी मुहर लगा चुकी है।
गौरतलब है कि वाल स्ट्रीट जनरल के पत्रकार डेनियल पर्ल धार्मिक चरमपंथ पर एक स्टोरी कर रहे थे जब जनवरी 2002 में पाकिस्तान में उनका सिर कलम कर दिया गया था। उनकी हत्या का जुर्म साबित होने पर एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुख्य आरोपी उमर सईद शेख को मौत की सजा सुनाई थी और तीन अन्य को उम्र कैद भुगतने के लिए कहा था।
इन चारों ने जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील की। करीब 18 साल बाद बीती दो अप्रैल को सिध हाईकोर्ट ने उम्र कैद काट रहे तीन मुजरिमों को सबूत के अभाव में बरी करने का और उमर सईद शेख की मौत की सजा को सात साल कैद में बदलने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि चूंकि शेख 18 साल से जेल में है, इसलिए उसकी सात साल की सजा इसी में समायोजित की जाती है। इसलिए यह सभी रिहा होने के पात्र हैं।
लेकिन, इनकी रिहाई नहीं हुई। सिंध सरकार ने फैसले के दिन ही इन्हें कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए गिरफ्तार कर लिया।
Created On :   29 April 2020 6:31 PM IST