यूएस एससी ने ट्रम्प-युग की सीमा नीति को बरकरार रखा

US SC upholds Trump-era border policy
यूएस एससी ने ट्रम्प-युग की सीमा नीति को बरकरार रखा
अमेरिका यूएस एससी ने ट्रम्प-युग की सीमा नीति को बरकरार रखा
हाईलाइट
  • न्यायालय 2023 में मामले की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को मेक्सिको के साथ देश की सीमा पार करने से रोकने वाले ट्रंप-युग के शरण-सीमित उपाय को बनाए रखने के लिए मतदान किया है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार के 5-4 के फैसले ने निचली अदालत के उन फैसलों को पलट दिया, जिसमें मार्च 2020 से लगभग 2.5 मिलियन बार लागू तथाकथित टाइटल 42 नीति को 21 दिसंबर को समाप्त होना था। इसका मतलब यह है कि नीति अंतिम फैसले तक प्रभावी रहेगी।

टाइटल 42, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020 के वसंत में लागू हुआ, अमेरिकी सीमा अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश की मांग करने वाले अनिर्दिष्ट प्रवासियों और शरण चाहने वालों को स्वचालित रूप से निष्कासित करने की अनुमति देता है।अदालत का निर्णय कुछ रिपब्लिकन-नेतृत्व वाले राज्यों की एक आपातकालीन अपील के जवाब में था, जिन्होंने नीति को यथावत रहने के लिए कहा था।

साथ ही मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 के मामले में दलीलें निर्धारित कीं, जिसमें अंतिम निर्णय गर्मियों में बाद में होने की उम्मीद थी।व्हाइट हाउस ने एक बयान में जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वर्तमान शीर्षक 42 नीति को बरकरार रखता है, जबकि न्यायालय 2023 में मामले की समीक्षा करता है।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी तंज कसा, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मैक्सिको या उनके गृह देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में टाइटल 42 के तहत करीब 20 लाख लोगों को निकाला गया है।

 

आईएएनएस

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Created On :   28 Dec 2022 10:30 AM IST

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