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उलेमा जब भी अभियान शुरू करते हैं, देश में मार्शल लॉ लागू होता है : शेख रशीद

हाईलाइट
- उलेमा जब भी अभियान शुरू करते हैं, देश में मार्शल लॉ लागू होता है : शेख रशीद
इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रसीद ने कहा कि जब भी उलेमा (धार्मिक नेता) किसी अभियान की शुरुआत करते हैं तो इसके बाद देश में मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू होता है।
केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को कहा कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजल-उर-रहमान देश की राजधानी की तरफ मार्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फजल का मार्च संबंधी फैसला अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि फजल को अपनी प्रतिष्ठ बनाए रखने के लिए सरकार कोई उपयुक्त प्रस्ताव पेश कर सकती है।
शेख रशीद ने कहा कि वह मदरसा को लेकर चिंतित हैं और फजल का मार्च उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है।
इससे पहले रक्षा मंत्री परवेज खट्टक के नेतृत्व में बनी कमेटी ने फजल से समझौते की पेशकश की थी और जिसकी बैठक रविवार को होने वाली थी, लेकिन उसे उन्होंने खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियां 27 अक्टूबर को राजधानी की ओर मार्च के लिए तैयारी कर रही हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।