बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाई फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज सोमवार को ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (आईसीटीबीडी) ने फांसी की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने उन्हें कई अपराधों में दोषी माना।
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सबके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आईसीटीबीडी में किन केस की सुनवाई होती है, और शेख हसीना आगे क्या करेगी। सबके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि तब हसीना का क्या होगा। तो आपको बता दें एक तो शेख हसीना पीएम पद से अपदस्थ होने के बाद से भारत में रह रही है, दूसरी उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला है।
1973 में स्थापित इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की स्थापना अपराधों की सुनवाई के लिए की गई है। इस कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होती है जिनका अधिकार क्षेत्र सामान्य कोर्ट में नहीं आता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और सामूहिक अत्याचारों के मामलों की सुनवाई करना था।
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अगर किसी मामले को मानवता के विरुद्ध अपराध के अधीन रखा गया है, तो इसकी सुनवाई सिर्फ आईसीटीबीडी करेगा। 2009 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दायरे में आम नागरिकों को भी लाया गया। हसीना आईसीटीबीडी के फैसले के खिलाफ केवल बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट (अपील डिवीजन) का ही दरवाजा खटखटा सकती हैं। फैसले से पहले बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में धमाके, आगजनी और हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं। आज फैसले को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
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Created On :   17 Nov 2025 2:21 PM IST












