Supreme Court on Bihar SIR: बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, भारतीय चुनाव आयोग को जारी किए ये निर्देश

बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, भारतीय चुनाव आयोग को जारी किए ये निर्देश
  • SIR के दौरान बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे
  • एसआईआर की प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को करे शामिल
  • राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने दायर की दो आपत्तियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग को आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी शामिल किय जाए। इसके साथ कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को वोटर्स के अनुरूप बनाएं।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार (18 अगस्त, 2025) को उन 65 लाख लोगों के नामों का एलान किया था, जिनके नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए थे। इनकी घोषणा ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करते हुए की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दी ये अनुमति

कोर्ट का कहना है कि बिहार एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अनुमति अदालत ने उन नागरिकों दी है, जिनके नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि वे नागरिक ऑफलाइन भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

अदालत ने कहा, "हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है।"

अदालत ने ECI को दिए ये निर्देश

कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश जारी करते हुए कहा कि आयोग राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की तरफ से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करें। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावें के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए, इसके लिए राजनीतिक दल आगे आएं।"

ECI ने कोर्ट में दी ये दलीलें

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा, "हाल में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, लेकिन राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) ने केवल दो आपत्तियां दर्ज कराईं।" उन्होंने आगे कहा, "विश्वास बनाए रखें। इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखा गया है।"

Created On :   22 Aug 2025 5:59 PM IST

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