मनी लॉन्ड्रिंग केस: टीएमसी सांसद साकेत गोखले पर आरोप तय, ईडी की शिकायत के आधार पर कोर्ट का एक्शन
- टीएमसी सांसद की बढ़ी मुश्किलें
- ईडी की शिकायत के आधार पर कोर्ट का एक्शन
- तय हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार (13 अगस्त) को टीएमसी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर यह एक्शन लिया है।
ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "अहमदाबाद जिला जज और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आज यानी (13 अगस्त मंगलवार) को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के नियमों के तहत राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए। जहां पुलिस ने मामले में अनुसूचित अपराध के लिए भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।"
जांच ने बताया कि कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें पीएमएलए, 2002 की कार्यवाही को उस समय तक निलंबित करने की बात कही गई थी, जब तक कि अदालत उनके खिलाफ अपराध मामले में कोई फैसला नहीं सुना देती।
ईडी ने अदालत में कहा, "गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के जरिए इक्ठ्ठा की गई बड़ी मात्रा में धनराशि को सट्टा शेयर ट्रेडिंग, भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर बर्बाद कर दिया गया, जो कि देखने में फिजूलखर्ची नजर आ रही है"। हालांकि गोखले ने आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक स्पेशल कोर्ट ने धन शोधन मामले में पिछले साल के मई महीने में गोखले को बेल दे दी थी।
बता दें कि क्राउडफंडिंग के माध्य से जुटाए गए पैसों को कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में गुजरात पुलिस की अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने टीएमसी नेता 30 दिसंबर, 2022 में साकेत गोखले को दिल्ली से किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
Created On :   13 Aug 2024 7:51 PM IST