श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, शाही ईदगाह सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इनकार

मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, शाही ईदगाह सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इनकार
  • सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कृष्ण जन्मभूमि विवाद
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
  • 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने विवादित कमिश्नर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।'

बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के जैसे ही मथुरा के ईदगाह परिसर के सर्वे करने को लेकर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कल मीडिया को बताया था कि, "एडवोकेट और कमिश्नर की ओर से सर्वे को मंजूरी मिल गई है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को की जाएगी। इस सुनवाई में सर्वे कौन करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी जैसी शर्तों पर फैसला सुनाएगा।"

हिंदू पक्ष का दावा

याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि परिसर में कमल के आकार के स्तंभ हैं जो कि हिंदू मंदिरों में होते हैं। साथ ही एक शेषनाग की छवि भी है जो कि हिंदू देवता हैं और उन्होंने कृष्ण जन्म के समय उनकी बारिश से रक्षा की थी। याचिकाकार्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि तय समय सीमा के अंदर सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग बनाया जाए। साथ ही पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाए।

Created On :   15 Dec 2023 11:24 AM GMT

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