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बिहार: सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीय लोगों पर चलाई गोलियां, एक की हालत गंभीर
हाईलाइट
- भारत-नेपाल सीमा के पास तीन भारतीय लोगों पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की
- फायरिंग में एक भारतीय युवक घायल हो गया
- घायल को एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है
डिजिटल डेस्क, किशनगंज। बिहार में किशनगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास तीन भारतीय लोगों पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक भारतीय युवक घायल हो गया। घायल को एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। घायल युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। इससे पहले जून में भी नेपाल की ओर से सीमा पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हुए थे।
क्या है मामला?
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह (25) और उसके दो साथी अंकित कुमार सिंह और गुलशन कुमार सिंह लगभग साढ़े सात बजे अपनी मवेशी ढूंढने भारत-नेपाल सीमा स्थित माफी टोला और मल्लाह टोला गए थे। इस दौरान नेपाल सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस ने इन युवकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली जितेंद्र को लगी जिसके बाद उसके साथियों ने अन्य ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और 12वीं बटालियन के एसएसबी फतेहपुर को दी गई है।
पहले भी नेपाल पुलिस की फायरिंग की थी
इससे पहले जब नेपाल की तरफ से बिहार के जानकीनगर बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी तो उसमें एक युवक की मौत हो गई थी। तीन घायल हुए थे। घटना के बाद हालांकि, नेपाल और बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सशस्त्र सीमा बल ने इसे एक स्थानीय घटना बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर चल रहे सीमा सीमा विवाद से कोई लेना-देना नहीं है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।