MANAPPURAM ROBBERY: सिमी आतंकी अबू फैजल और इकरार को उम्र कैद की सजा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मण्णापुरम गोल्ड फायनेंस डकैती मामले में भोपाल जिला अदालत ने सिमी आतंकी अबू फैजल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मध्यप्रदेश पुलिस की एटीएस ने ऑपरेशन विजय के तहत अबू फैजल को गिरफ्तार किया था। फैजल के साथ ही आरोपी इकरार को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि अबू फैजल ने अपने साथियों के साथ मिलकर भोपाल में मण्णापुरम की हमीदिया रोड ब्रांच में डकैती की वारादात को अंजाम दिया था।
6.25 किलो गोल्ड किया था बरामद
गोल्ड फाइनेंस कंपनी मण्णापुरम में साल 2010 में डकैती डाली गई थी। इस डकैती का मास्टरमाइंट अबू फैजल था, जिसमें पांच अन्य आतंकवादी शेख इकरार, जाकिर शेख, एजाजुद्दीन, असलम, शेख मुजीब को गिरफ्तार किया था। मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जून 2011 में सिमी आतंकियों की डकैती को अंजाम देने का खुलासा करते हुए उनके कब्जे से 6.25 किलो की गोल्ड ज्वैलरी बरामद की थी। सिमी आतंकियों ने इस दौरान करीब 12 किलो सोना लूटा था।
गोल्ड बेचकर बोधगया में किये बम धमाके
मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में डकैती के बाद आतंकियों ने आभूषण बेचकर पैसों का इंतजाम किया और पटना के गांधी मैदान और बोधगया में बम धमाकों को अंजाम दिया। ये खुलासा आतंकियों की हरकतों की जांच कर रही एटीएस ने किया था। बताया ये भी गया था कि सोना बेचकर ही अबू फैजल ने टाटानगर में एक घर भी खरीदा था। मध्यप्रदेश पुलिस की एटीएस ने ऑपरेशन विजय के तहत अबू फैजल को गिरफ्तार किया था। वहीं 4 आतंकी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे।
इन धाराओं के तहत पाया दोषी
भोपाल जिला अदालत ने इस मामले में अबू फैजल और इकरार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को IPC की धारा 120 बी 395 397 और अवैधानिक एक्टिविटीज की धारा 17 के तहत दोषी पाया है। इस मामले में पुलिस ने 5 मार्च 2012 को चालान पेश करते हुए आतंकियों के खिलाफ डकैती, आर्म्स एक्ट, षडयंत्र और विधि विरुद्ध कार्यकलाप के तहत सुनवाई किए जाने का निवेदन किया था। मामला लंबे समय से कोर्ट मे चल रहा था, जिस पर शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
Created On :   31 March 2018 5:25 PM IST