महिला वकील के ऑफिस में घूसकर की थी गाली-गलौच, मिली 3 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला वकील के कार्यालय में जबरन घुसने और शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसके साथ गाली-गलौज करने वाले आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। महानगरीय दंडाधिकारी आरटी इंगले ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि जब एक महिला इनकार करती है तो वास्तव में उसका मतलब ‘नहीं’ ही होता है। मामले से जुड़े आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया था।
वेबसाइट बायोडाटा डाला
सरकारी वकील रश्मि क्षीरसागर ने अदालत में बताया कि शिकायतकर्ता महिला वकील ने एक वैवाहिक वेबसाइट अपना बायोडाटा डाला था। शिकायतकर्ता महिला तलाकशुदा है जबकि आरोपी एक विधुर है। उसने महिला वकील के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे महिला वकील ने खारिज कर दिया। फिर भी आरोपी कई बार महिला वकील के सामने शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे महिला वकील ने अस्वीकार कर दिया। सरकारी वकील ने अदालत में स्पष्ट किया कि 16 सितंबर 2013 को जब महिला ठाणे के नौपाड़ा इलाके में अपने कार्यालय में थी तो आरोपी वहां आया और उसने एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा।
इंकार करने पर बुरी तरह चिल्लाया
जब महिला ने इंकार किया तो वह चिल्लाने लगा और महिला वकील के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसने महिला वकील को धमकी भी दी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद महानगरीय दंडाधिकारी ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि वकील का कार्यालय सभी के लिए खुला होता है। लेकिन वकील का कार्यालय एक सार्वजनिक जगह नहीं है। यह एक निजी कार्यालय है। कार्यालय में प्रवेश के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है।यह कहते हुए उन्होंने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 15 सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया।
Created On :   19 March 2018 11:34 PM IST